बिहार

हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद

Admin Delhi 1
10 April 2023 1:26 PM GMT
हत्या मामले में 5 दोषियों को उम्रकैद
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मुंगेर न्यूज़: भैंस चराने के विवाद में वर्ष 2017 में बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरघट निवासी मीना देवी की पीट कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में एडीजे-फस्ट सह एससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एससी एसटी के विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया.

न्यायालय में दर्ज एससी/एसटी वाद संख्या 45/17 एवं बरियारपुर थाना कांड संख्या 34/17 में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद 5 आरोपयिों क्रमश मिथुन रजक, सिकंदर रजक, बमबम रजक, नंदलाल मंडल एवं फोकल मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. सजा पाए सभी दोषी घोरघट के निवासी हैं. न्यायालय ने एक अन्य अभियुक्त पंकज रजक को पृथक कर दिया. मीना देवी की हत्या मामले में 28 मार्च को न्यायालय ने 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. गौरतलब है कि 26 मार्च 2017 को भैंस चराने के विवाद में बरियारपुर थानान्तर्गत घोरघट में श्याम सुंदर रजक की पत्नी मीना देवी को अभियुक्तों ने लाठी से पीट कर जख्मी कर दिया था. भागलपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी.

गाली गलौज से मना करने पर की मारपीट: नया रामनगर थानान्तर्गत नौवागढ़ी में शराब पीकर घर के बाहर गाली गलौज करने से मना करने पर 28 वर्षीय विकास मंडल को पड़ोसी ने मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया. बीच बचाव करने पहुंची घायल युवक की मां किरण देवी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए उसके गले का मंगलसूत्र छीन लिया. घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायल विकास ने बताया कि पड़ोसी कैलू मंडल का पुत्र प्रेम कुमार और आदित्य शराब पीकर उसके घर के सामने पेशाब करते हुए गाली गलौज कर रहा था. जब उसने घर के बाहर गाली गलौज से मना किया तो प्रेम और आदित्य दोनों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी. बीच बचाव करने पहुुंची उसकी मां के साथ भी दोनों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उसके गले से मंगलसूत्र छीन लिया.

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