बिहार

Student को दुष्कर्म-आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 4 आरोपी को उम्रकैद

Sanjna Verma
15 Aug 2024 3:00 PM GMT
Student को दुष्कर्म-आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 4 आरोपी को उम्रकैद
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पटना Patna: बिहार के पटना की एक सत्र अदालत ने लगातार दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में चार युवकों को आजीवन कारावास और 95-95 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने Patna के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पश्चिमी अशोक नगर निवासी हर्ष रंजन, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के बैंक मेंस कॉलोनी निवासी जयशंकर उर्फ ​​पुष्कर, चित्रगुप्त नगर निवासी शीतांशु विनीत और रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन निवासी प्रवीण कुमार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर प्रत्येक अभियुक्त को 3 वर्ष और 6 माह के कारावास की अलग-अलग सजा काटनी होगी।
साथ ही अदालत ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, Patna को अनुशंसा की है। मामले के विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा और सरोज कुमारी ने बताया कि मामला वर्ष 2010 का है। चारों आरोपी लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते थे। पीड़िता एमबीए की मेधावी छात्रा थी। इलाके में अपराधियों का आतंक था और जब उनके आतंक से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले पीड़िता ने अपने सुसाइड नोट में सारी बातें विस्तार से लिखी थीं। मामले की प्राथमिकी पटना के पत्रकार नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए मामले में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।
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