बिहार

हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Admin Delhi 1
14 July 2023 11:37 AM GMT
हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
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भागलपुर न्यूज़: सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक मामले में एडीजे 17 की अदालत ने तीन दोषियों को नवीन बिंद, राम प्रवेश बिंद और तनिक लाल बिंद को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. तीनों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एपीपी जयदेव प्रसाद के मुताबिक यह मामला वर्ष 2021 में हुआ था.

दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी मु. सन्नों को 20 साल की सजा और एक लाख जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त जेल का आदेश दिया है. विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि हबीबपुर थाने के एक मामले में छह जुलाई को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था.

गांजा तस्करी मामले में दोषी को 10 साल की जेल

गांजा तस्करी के एक मामले में न्यायाधीश शशिकांत ओझा की अदालत ने दोषी आसिफ को 10 साल की सजा व लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं हबीबपुर थाना क्षेत्र में प्लॉटर राकेश कुमार सिंह की हत्या मामले में मुख्य आरोपित कुणाल कुमार सिंह ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है. कुणाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

रेलवे ट्रैक चोरी, आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

बाराहाट-मंदार रेल खंड में 9 मई 2023 को रेल ट्रैक चोरी मामले में आरोपितों विपिन कुमार और शशिभूषण की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. दरअसल, आरपीएफ की टीम ने गुप्त सूचना मिलने पर बाराहाट-मंदार रेल खंड के बीच छापेमारी कर छह तस्करों को गिरफ्तार किया था. एक ट्रक पर 28 रेलवे ट्रैक बरामद हुआ था.

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