मुंगेर न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्त पांडेय ने धरहरा थानाकांड संख्या 35/22 में हत्या के 17 माह बाद हत्यारोपी पचरूखी गांव निवासी विनय तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में भाग लिया.
गौरतलब है कि धरहरा थानान्तर्गत पचरूखी गांव निवासी अर्जुन तांती को 4 मार्च 2022 को रात में घर जाने के दौरान आरोपी विनय तांती ने कुंआ में ढकेल दिया था. जिससे उसकी मौत हो गई थी. अर्जुन एवं विनय पटना के एक मॉल में नौकरी करते थे. गबन के आरोप में मॉल के मालिक ने विनय तांती को नौकरी से निकाल दिया था. विनय को लगता था कि अर्जुन तांती के कारण ही उसे नौकरी से निकाला गया है. इसी को लेकर उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था.
4 मार्च की रात जब अशोक तांती अपने पिता के साथ धरहरा स्टेशन से उतरकर गांव जा रहा था तभी विनय तांती ने उसे कुंआ में ढकेल दिया था.
ट्रेन से कटकर महिला की मौत
बरियारपुर-जमालपुर रेलखंड में लोहापुल के समीप की सुबह डाउन रेलवे ट्रैक पर 50 वर्षीय एक महिला हीरा देवी की ट्रेन से कटकर मौत हो गयी. जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया.
उक्त महिला बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर गांव निवासी मनोज यादव की पत्नी थी एवं मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त थी. मृतक महिला को चार बच्चे हैं