बिहार

अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

Admin Delhi 1
2 March 2023 1:11 PM GMT
अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
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गया न्यूज़: आमस थाना से जुड़े नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त दिनेश भुइयां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दोषी अभियुक्त आमस थाना के छोटका बहेरा का रहने वाला है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने इस मामले में बताया कि पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 2020 को मेरे घर के आस-पास दिनेश भुइयां और छोटू चौधरी उर्फ मुखिया चौधरी घूम रहे थे. मेरे पूछने पर उन दोनों ने कहा कि यहां कुछ काम करने आए हैं. इसके बाद खेत पर मैं चला गया और शाम को जब घर लौटा तो मेरी बच्ची घर से गायब थी. इन दोनों ने मेरी बच्ची का अपहरण कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. गौरतलब है कि इस मामले के दूसरे अभियुक्त छोटू चौधरी उर्फ मुखिया चौधरी अभी तक फरार चल रहे हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही हुई. सूचक की ओर से अधिवक्ता अमोद कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार गुप्ता ने सजा के बिंदु पर बहस की.

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