गोपालगंज न्यूज़: जिले के फुलवरिया थाने के कोयलादेवा गांव के एक युवक की चार वर्ष पूर्व गोली मारकर की गई हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 राकेश कुमार तृतीय की कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उन्हें दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी.
सजा सुनाए जाने के बाद सभी को सजा काटने के लिए चनावे मंडल कारा भेज दिया गया. लोक अभियोजक देववंश गिरी उर्फ भानु गिरि ने बताया 27 मई 2019 को दोपहर बाद करीब चार बजे शाम में फुलवरिया के कोयलादेवा गांव के चंद्रदेव सिंह के 36 वर्षीय पुत्र धीरेंद्र उर्फ बच्चा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना को लेकर मृतक के पिता चंद्रदेव सिंह के बयान पर फुलवरिया थाने में उसी गांव के पंकज सिंह और उनके पिता धनंजय सिंह व शिवजी सिंह और अजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कांड के अनुसन्धानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई प्रारंभ की गई. कांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पंकज सिंह और उनके पिता धनंजय सिंह को दोषी करार दिया. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक देववंश गिरि और बचाव पक्ष से अधिवक्ता गोविंद राय की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद और 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दोनों को काटनी होगी.