बिहार

मां-बेटी की हत्या मामले में 3 को आजीवन कारावास

Admin Delhi 1
29 July 2023 10:00 AM GMT
मां-बेटी की हत्या मामले में 3 को आजीवन कारावास
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मुंगेर न्यूज़: एडीजे प्रथम गुंजन पांडेय के कोर्ट में मुफस्सिल थानान्तर्गत बरदह में हुए मां-बेटी की हत्या मामले में सत्रवाद संख्या 148/20 में सजा के बिन्दू पर सुनवाई हुई. अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बरदह के ही तीन आरोपी मो.जियाउल, मो.नसरूल उर्फ कारू तथा मो.तनवीर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा भादवि की धारा 460 में सात साल कैद की सजा सुनाई. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. इसके अलावा कोर्ट ने 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई. अभियोजन पक्ष से एपीपी अरूण कुमार चौधरी ने बहस में भाग लिया.

बता दें कि 16 जून 2020 की रात मुफस्सिल थानान्तर्गत बरदह में शहर बानो के ननदोई मो.जियाउल ने पानी लेने के बहाने दरवाजा खुलवाया. उसके बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शहर बानो एवं उसकी बेटी शरबरी के साथ दुष्कर्म कर ईट पत्थर से कूच कर हत्या कर दी थी. आरोपी पीड़िता के

घर से जेवरात व रुपया भी ले गए थे.

अतिरिक्त अनाज भंडारण का दिया निर्देश

जिलाधिकारी के निर्देश पर बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रामजन्म पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में बाढ़ आपदा के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई. बैठक में श्री पासवान ने बाढ़ से बचाव के लिए ऊंचे स्थान का चयन, पशु चारा, पॉलिथीन सीट्स के साथ-साथ स्नेक बाइट, एंटी रेबीज वैक्सीन एवं ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए. बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ निरंजन कुमार ने बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के बारे में जानकारी दी.

बैठक में बीडियो तान्या, सीओ रश्मि प्रिया, बीपीआरओ अमित कुमार, सीआई रजनीश वर्मा, कार्यपालक सहायक राजेश कुमार गुप्ता, राजस्व कर्मचारी अभय कुमार, मिथिलेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि आदि मौजूद थे.

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