बिहार

फर्जी चिकित्सा संस्थानों को सील कर संचालक के विरूद्ध होगी विधि सम्मत कार्रवाई

Shantanu Roy
17 Aug 2022 6:22 PM GMT
फर्जी चिकित्सा संस्थानों को सील कर संचालक के विरूद्ध होगी विधि सम्मत कार्रवाई
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बड़ी खबर
किशनगंज। जिले में विभागीय नियमों के विरूद्ध संचालित चिकित्सा संस्थानों पर नकेल कसने वाला है। विभागीय नियमों को ताक पर रख कर फर्जी तरीके से संचालित निजी नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायगोनेस्टिक सेंटर, जांच घर को प्रशासनिक तौर पर सील किया जायेगा। इतना ही नहीं, संस्थान के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी। इसे लेकर प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने अररिया, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार के डीएम को पत्र जारी कर इस मामले में कड़े निर्देश दिये हैं। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि इससे जुड़ी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। लिहाजा सख्त प्रशासनिक कदम सुनिश्चित कराने की जरूरत है। अररिया सहित प्रमंडल के अन्य जिलों में बिहार क्लिनिकल एस्टेबल्शिमेंट एक्ट 2010 व 2022 के तहत गैर पंजीकृत कई नर्सिंग होम, क्लिनिक व जांच घर संचालित होने की शिकायत प्राप्त है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि फर्जी रूप से संचालित इन नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक में एमबीबीएस की जगह पारामेडिकल स्टाफ के द्वारा लोगों का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है। बल्कि जटिल रोगों का ऑपरेशन भी किये जाने की शिकायत है।
जारी पत्र में इस पर प्रभावी नियंत्रण को जरूरी बताया गया है।प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा भी नियमों को ताक पर रख कर संचालित नर्सिंग होम व अन्य चिकित्सा संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश प्राप्त होता रहा है। लेकिन संबंधित सिविल सर्जन व चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा मामले में संसुचित कार्रवाई प्रभावी साबित नहीं हो पाया है। इसका गंभीर खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा मामले में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। प्रमंडलीय आयुक्त ने संबंधित सिविल सर्जन व संबंधित प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी को क्षेत्र में संचालित अवैध चिकित्सा संस्थानों की सूची तैयार करने को कहा है। इसके बाद संस्थान के संचालक को इसे बंद करने के लिये नोटिस जारी की जायेगी। ऐसा नहीं करने पर सूची के आधार पर संबंधित प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी क्षेत्र में संचालित फर्जी संस्थानों के संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। इसे सील करने को लेकर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।
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