बिहार

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू यादव को मिली बड़ी राहत, बरी

Rani Sahu
24 Aug 2022 12:05 PM GMT
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू यादव को मिली बड़ी राहत, बरी
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आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू यादव को मिली बड़ी राहत
वैशालीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आचार संहिता उल्लंधन के 7 साल पुराने मामले में हाजीपुर व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है. दोपहर में वे केस के सिलसिले में पेशी (Hearing Of Lalu Prasad Yadav ) के लिए हाजीपुर व्यवहार न्यायालय (Civil Court Hajipur) पहुंचे हैं. लालू प्रसाद के कोर्ट में पेशी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. एसीजेएम-1 सह विशेष न्यायाधीश स्मिता राज की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. राजद सुप्रीमो के वकील श्याम बाबू राय ने बताया कि गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया में 27 सितंबर 2015 को विधान सभा चुनाव के सभा के दौरान लालू प्रसाद यादव पर जाति सूचक शब्द के प्रयोग करने का आरोप था. साक्ष्य के आभाव में कोर्ट ने लालू प्रसाद को बरी कर दिया. यह मामला गंगाब्रिज थाना क्षेत्र दर्ज किया गया था.
यह था मामलाः बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान 27 सितंबर 2015 को लालू प्रसाद यादव की ओर से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान तेरसिया में जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप था. इस पर लालू प्रसाद यादव पर गंगाब्रिज थाना में मामला दर्ज कराया गया था. सभा का वीडियो सामने आने के बाद तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने 29 सितंबर 2015 को लालू प्रसाद यादव पर गंगाब्रिज थाना में मामला दर्ज कराया था. मामले में मुख्य रूप से तीन धाराओं के तहत लालू प्रसाद पर चार्ज फ्रेम किया गया था.
मामले में अप्रैल में ही मिल गया था बेलः 23 अप्रैल 2022 को एसीजेएम प्रथम सह विशेष न्यायाधीश स्मिता राज की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू प्रसाद यादव को इस मामले में जमानत दे दी थी. वहीं 16 जून 2022 को लालू प्रसाद सशरीर अदालत में पेश हुए थे. इस दौरान लालू यदाव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था. लालू प्रसाद यादव की ओर से केस की पैरवी एडवोकेट श्याम बाबू राय कर रहे थे.
Rani Sahu

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