बिहार

जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट के फैसले का लालू ने किया स्वागत

Rani Sahu
1 Aug 2023 5:25 PM GMT
जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट के फैसले का लालू ने किया स्वागत
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बिहार : पटना हाई कोर्ट ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वाली राज्य की महागठबंधन सरका की बड़ी जीत है। इन सबके बीच बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि गरीबों के लिए फैसला है। इससे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे।
राजद नेताओं ने क्या कहा
राजद प्रमुख ने कहा कि उनके सर्वेक्षण के बाद, उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करेगी और इससे विकास के द्वार खुलेंगे। मैं CM और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कड़ी मेहनत की। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। हाईकोर्ट ने महागठबंधन सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। यह स्वागत योग्य निर्णय है। यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारी लड़ाई समाज के पिछड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने की है। जब जाति आधारित सर्वेक्षण होगा, तो स्पष्टता आएगी और उसी आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी और उन तक सुविधाएं पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना को रोकना चाहती थी। मैं ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव को धन्यवाद देता हूं।
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि जज ने ये फैसला सुनाया कि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि, यह नीतीश सरकार की बड़ी जीत है।
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