बिहार
इलाज के लिए सिंगापुर जाने के लिए लालू प्रसाद को मिली कोर्ट की मंजूरी
Deepa Sahu
28 Sep 2022 11:04 AM GMT
x
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने इलाज के लिए सिंगापुर जाने की राजद प्रमुख लालू प्रसाद की याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) गीतांजलि गोयल ने प्रसाद को 10 से 25 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति दी।
16 सितंबर को रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने प्रसाद की याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उनका पासपोर्ट जारी करने की मांग की गई थी। फिलहाल प्रसाद सीबीआई द्वारा दायर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जमानत पर हैं। एक अदालत ने उन्हें जनवरी 2019 में मामले में जमानत दे दी थी।
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में एक बेनामी कंपनी के माध्यम से पटना में प्रमुख भूमि के रूप में रिश्वत प्राप्त करने के बाद एक कंपनी को रेलवे के दो होटलों का रखरखाव सौंपा।
Next Story