बिहार

Lakhisarai: बाल संरक्षण उन्मुखीकरण सह कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कार्यशाला आयोजित

Gulabi Jagat
23 Dec 2024 2:25 PM GMT
Lakhisarai: बाल संरक्षण उन्मुखीकरण सह कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कार्यशाला आयोजित
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Lakhisarai लखीसराय। महिला एवं बाल विकास निगम लखीसराय व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में बाल रक्षा भारत सेव द चिल्ड्रेन द्वारा संचालित उड़ान परियोजना के अंतर्गत लखीसराय महिला एंव बाल विकास निगम के सभागार में बाल संरक्षण उन्मुखीकरण सह कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधि, लेडी सुपरवाइजर,बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी व विकास मित्र शामिल हुए। कार्यशाला में आरिफ हुसैन ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 05 के अनुसार लखीसराय जिले में बाल विवाह का दर सबसे अधिक है। जो चिंतनीय है।उन्होंने कहा कि बाल विवाह के प्रति समुदाय सजग होता तो इतना बड़ा आंकड़ा नही दिखता। आरिफ हुसैन जिला समन्वयक उड़ान परियोजना ने कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम और बाल व्यापार के रोकथाम हेतु जिला स्तरीय ठोस समन्वय की जरूरत है, ताकि बाल संरक्षण पद्धति को मजबूत एवं सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के उन्मूलन के लिए उचित प्रचार प्रसार किया जाए ।
इस जागरूकता को व्यापक ढंग से सुदूर गांव के अंतिम व्यक्ति तक ले जाया जाए। बाल विवाह के जागरूकता में समुदाय और अभिभावक की भागीदारी होती है तभी बाल विवाह को रोका जा सकता है। महिला एवम बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक डॉ मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम पर विस्तार पूर्वक जानकारी किया गया। उन्होंने बताया कि जिस कार्यालय में 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तो वहां आंतरिक समिति का गठन किया जाना है। और जहां पर पूर्व से समिति का गठन किया गया है । उसका कैलेंडर वर्ष के अनुसार प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अतिआवश्यक है। जहां 10 से कम कर्मी कार्यरत हैं वहां के कर्मी के लिए स्थानीय समिति का गठन जिला में किया गया है। वहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।केंद्र प्रशासक पूनम कुमारी ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए पोश अधिनियम को लाया गया है, ताकि महिलाएं कार्यस्थल पर
निर्भीक होकर कार्य कर सकें ।
आंतरिक और स्थानीय समिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया।इस अवसर पर हब के जिला मिशन समन्वयक श्री प्रशांत कुमार ने SHe box पोर्टल के बारे में बताते हुए कहा कि SHe box एक पोर्टल है जिसके माध्यम से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लैंगिक उत्पीड़न का शिकार होने पर 3 महीना के अंदर ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आंतरिक समिति का गठन सभी निकायों, प्रतिष्ठानों, सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर सभी जगह किया जाना है।पोक्सो एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनो सामाजिक सहायता, बाल एवं किशोर श्रम कानून के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की एंव बाल विवाह, बाल श्रम सम्बन्धित मुद्दों शिकायत पर अधिकारियों के साथ फौलोअप बाल तस्करी के सम्बन्ध में बाल संरक्षण समिति की भूमिका बच्चों के पुर्नवास पर चर्चा हुई। बाल संरक्षण इकाई के परामर्शी पंकज कुमार ने प्रायोजन एवं परवरिश योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पिपरिया गौतम कुमार ने बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए।अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सुधीर कुमार ने शिक्षा के महत्व पर जानकारी दिए।इस अवसर पर उड़ान परियोजना के प्रखंड समन्वयक सत्य प्रकाश, हब के वित्तीय साक्षरता विषेषज्ञ अमित कुमार, वन स्टाप सेन्टर के निभा कुमारी, नूतन कुमारी के अलावा हब और वन स्टाप सेन्टर के कर्मी सहित कई अन्य लोग उपस्थित हुए।
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