बिहार

Kaimur Court: सुनाया दोषियों पर फैसला

Saba Naaz
3 July 2026 3:58 PM IST
Kaimur Court: सुनाया दोषियों पर फैसला
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Bihar: कैमूर जिले के चर्चित हत्या के प्रयास मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एडीजे पंचम डॉ. अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने सभी चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 8 अप्रैल 2020 का है, जब चांद थाना क्षेत्र के सिरहिरा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान हिंसक घटना हुई थी। जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र कुशवाहा ने जान से मारने की नीयत से सुमंत कुमार पर गोली चला दी थी। गोली सुमंत कुमार के बांह में लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के दौरान अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज किया था।

मामले में जांच और सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चार लोगों को दोषी पाया। दोषियों में सिरहिरा गांव निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, मोहन कुशवाहा और नंदलाल कुशवाहा शामिल हैं। अदालत ने सभी को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सरकार की ओर से मजबूत दलीलें पेश कीं। सहायक लोक अभियोजक सरोज तिवारी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत के सामने पक्ष रखा। प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने माना कि चारों आरोपियों की घटना में संलिप्तता साबित होती है।

अदालत के फैसले के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई और चारों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। यह फैसला वर्ष 2020 में हुई उस घटना से जुड़ा है जिसमें गांव में हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया था और गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया था।

इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत सभी दोषियों को साक्ष्यों के आधार पर सजा दी गई है और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया गया है।

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