बिहार

गरीब बेटी से सामूहिक दुष्कर्म पर 25 फरवरी को लिखा जाएगा न्याय

Saqib
22 Feb 2022 5:30 PM GMT
गरीब बेटी से सामूहिक दुष्कर्म पर 25 फरवरी को लिखा जाएगा न्याय
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पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने मंगलवार को ईशीपुर बाराहाट में 13 सितंबर 2018 को एक छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपितों मुहम्मद मोतीम और मुहम्मद नेहान को मुजरिम करार दिया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 25 फरवरी की तिथि तय कर दी है। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया।

स्टोन क्रसर मिल से लौटते समय हुई थी वारदात

ईशीपुर-बाराहाट थाना क्षेत्र निवासी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को तब अंजाम दिया गया था, जब वह 13 सितंबर 2018 को इलाके के स्टोन क्रसर मिल से काम कर लौट रही थी। गरीबी की वजह से वह क्रसर मिल में घर वालों के साथ काम कर लिया करती थी। मिल से लौटते समय सुनसान रास्ते में दोनों अभियुक्तों ने पोखर के समीप उसे पकड़ कर अरहर के खेत ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म को अंजाम दिया था। शोर मचाने पर चाकू दिखाते हुए जान मारने की धमकी अभियुक्तों ने दी थी।

- ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में 13 सितंबर 2018 को हुई थी वारदात।

- चाकू का भय दिखा दिया था घटना को अंजाम।

- शोर मचाने पर चाकू से कर दिया था जख्मी।

-जान से मारने की थी प्लानिंग।

दुष्कर्म के दौरान शोर मचाने पर पीड़िता के बाएं हाथ में चाकू मार जख्मी भी कर दिया था। पीड़िता को मार डालने की नीयत से गले में गमछा लगाकर दोनों अभियुक्तों ने गला घोंटने की कोशिश भी की थी लेकिन किसी तरह पीड़िता उनके चंगुल से भाग कर जान बचाने में सफल रही थी। घटनास्थल से भाग कर पीड़िता ने घर वालों को हुई घटना की जानकारी दी तो घर वाले उसे ईशीपुर-बाराहाट थाने ले गए जहां दोनों आरोपितों के विरुद्ध् केस दर्ज कराया गया था।

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