छपरा न्यूज़: सारण जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि भूमि विवाद के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या तो होती रही है। साथ ही साथ कई आपराधिक घटनाओं के मूल में भी भूमि विवाद ही होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सारण जिला मुख्यालय में महीने के प्रथम शुक्रवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से सिर्फ जमीनी विवाद के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता दरबार का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा। जिलाधिकारी कार्यालय से न्यूनतम 20 और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 20 मामलों की सुनवाई की जाएगी।
भूमि विवादों के निराकरण के लिए विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक थाना पर प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद संबंधी मामलों की सुनवाई अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के स्तर पर एवं 15 दिनों पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी गण के स्तर से की जाती है।
जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की ओर से भूमि विवाद संबंधी मामलों की मासिक समीक्षा की जाती है। परन्तु यह पाया जा रहा है कि प्रत्येक दिन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष भूमि विवाद संबंधी मामले लगातार आते रहते हैं। जिसमें कुछ गंभीर प्रकृति अर्थात अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, जातिगत हिंसा उत्पन्न कराने वाले, साम्प्रदायिक विवाद फैलाने वाले आदि-आदि होते हैं। जिनका त्वरित निष्पादन करना बहुत ही आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस क्रम में प्रथम जनता दरबार दिनांक 14.07.2023 को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनता दरबार के निर्धारित समय पर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष अपने-अपने अनुमण्डल, प्रखंड मुख्यालय के वीडियो क्रॉफेसिंग कक्ष में ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे। बताया गया कि जनता दरबार में आवेदनों की समीक्षा दो श्रेणियों में की जाएगी। विगत माह में सभी माध्यमों से प्राप्त आवेदनों को संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत करते हुए कम से कम 40 आवेदनों को चिह्नित किया जाएगा जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त कम से कम 20 आवेदन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त कम से कम 20 आवेदन शामिल होंगे।