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New Delhiनई दिल्ली : पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से IRCTC भ्रष्टाचार मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सबूत नहीं है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर दलीलें सुनीं और आगे की दलीलें सुनने के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है। लालू प्रसाद यादव के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई अनियमितता नहीं है। टेंडर निष्पक्ष तरीके से दिए गए थे। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए।
1 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। यह मामला IRCTC होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक (SPP) डी.पी. सिंह ने अधिवक्ता मनु मिश्रा के साथ मिलकर दलील दी थी कि IRCTC के दो होटलों के रखरखाव के ठेके एक निजी कंपनी को आवंटित करने में भ्रष्टाचार और साजिश हुई है। सीबीआई ने कहा था कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि IRCTC के दो होटलों, BNR Ranch और BNR Puri के रखरखाव का ठेका विनय और विनय कोचर की निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को किसी बेनामी कंपनी के जरिए तीन एकड़ कीमती जमीन मिली। सीबीआई ने 7 जुलाई, 2017 को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव में लालू और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। (एएनआई)
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