सिवान न्यूज़: जिले में खरीफ वर्ष 2022-23 में पैक्स व व्यापार मंडलों द्वारा की गई धान अधिप्राप्ति के समतुल्य शत-प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू कर दी गई है. इस क्रम में 25 जुलाई तक शत-प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया है.
इसे लेकर डीसीओ निकेश कुमार ने सभी बीसीओ को पत्र जारी करते हुए कहा कि वैसे पैक्स जिनके द्वारा सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरती गई है, उनके पीडीएस दुकान संचालन पर रोक लगाने की अनुशंसा की जायेगी. साथ ही सहकारिता विभाग एक्ट के अनुसार पैक्स के प्रबंध समिति के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है. डीसीओ ने बीसीओ को जारी पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि संबंधित मिल को भी काली सूची में डालने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है. जिन मिलों से संबद्ध पैक्स का सीएमआर आपूर्ति शेष रहे. उन्होंने कहा कि जिला में अधिप्राप्ति धान में से लगभग 10000 एमटी धान अब तक राईस मिल को हस्तांरित नहीं किया गया है. अवशेष बचे धान का भौतिक सत्यापन बीसीओ अपने प्रखंड में करें. धान उपलब्ध नहीं रहने पर गबन के आरोप में एफआईआर की कार्रवाई की जाए. कहा कि जिन पैक्सों का सीएमआर शेष है, उनकी कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर बीसीओ इस संदर्भ में उनको अवगत कराते हुए सीएमआर नहीं गिरने पर पैक्स के विरुद्ध एफआईआर करने को कहा है. कहा कि साथ ही कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया जाएगा. कार्यकारिणी के सभी सदस्य अध्यक्ष सहित को 5 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा. वहीं धान की बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई सभी सदस्यों से किये जाने की कार्रवाई की जाएगी.