कटिहार न्यूज़: पुलिस हिरासत एवं मुठभेड़ में हुई किसी व्यक्ति की मौत से संबंधित सूचना को अनिवार्य रूप से एचआरसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा. इसके लिए सरकार के अवर सचिव प्रतुल चंद्र सुमन ने कटिहार और सीमांचल के सिविल सर्जन के साथ-साथ बिहार के सभी सिविल सर्जन को आदेश जारी किया है.
जारी पत्र में अवर सचिव ने बताया कि न्यायिक हिरासत, पुलिस हिरासत एवं मुठभेड़ में हुई किसी आरोपी की मौत से संबंधित सूचना व प्रतिवेदन तथा वादों से संबंधित प्रतिवेदन व सूचना 1 मई 2023 से अनिवार्य रूप से एनएचआरसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने के लिए गृह विभाग के विशेष शाखा को निदेशित किया गया है. बावजूद संबंधित प्राधिकारों द्वारा आयोग के पोर्टल पर प्रतिवेदन अपलोड किये जाने के लिए यूजर आइडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने के लिए सुचित नहीं किया गया है. जिस कारण से यूजरआईडी एवं पास वर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके कारण यूजर आईडी कार्ड एवं पासवर्ड उलब्ध कराये जाने में कठीनाई हो रही है. अवर सचिव ने सीएस को आदेश दिया है कि जिन प्राधिकार को यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है. वे पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार सूचना गृह विभाग पटना को उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया है ताकि यूजरआडी एवं पासवार्ड उपलब करायी जा सके.
कई की हो चुकी है मौत
प्राणपुर थाना के हाजत में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत हो गई थी. मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में रह रहे बीमार या किसी अन्य कारण से बीमार हुए बंदी की पिछले वर्षों में मौत हो चुकी थी. जिसमें से एक की मौत सदर अस्पताल में तो दूसरी की मौत भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में हुई थी. कुछ वर्ष पूर्व मंडल कारा के अंदर ही बंदियों के बीच मारपीट में एक बंदी की मौत हुई थी. पांच वर्ष पूर्व पुलिस मुठभेड़ में भी दो बदमाशों की मौत कुरसेला में हुई थी.