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Bihar बिहार: नवादा जिले में शुक्रवार को संयुक्त श्रम भवन स्थित आईटीआई परिसर, नवादा में एक दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता नवादा श्रम अधीक्षक चन्द्र शेखर सिंह ने की।
प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए श्रमिकों तथा निर्माण श्रमिकों को श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं श्रमिक कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना था, ताकि अधिक से अधिक पात्र श्रमिक सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
शिविर में श्रमिकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान अथवा औद्योगिक इकाई में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के नियोजन के लिए अधिनियम में निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
प्रशिक्षण के दौरान बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 (संशोधित-2024), अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 तथा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के अंतर्गत संचालित 16 प्रकार की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
श्रमिकों को पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों एवं विभिन्न योजनाओं के लाभों से अवगत कराया गया तथा अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने की अपील की गई। कार्यक्रम में जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन, जिले के विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे।
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