बिहार

गैंगरेप मामले में दरिंदों को ताउम्र कैद की मिली सजा

Admin Delhi 1
7 Feb 2023 7:39 AM GMT
गैंगरेप मामले में दरिंदों को ताउम्र कैद की मिली सजा
x

मधुबनी न्यूज़: पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिए गए धर्मेंद्र कुमार ठाकुर एवं रंजीत पांडेय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 376डीए एवं पोक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की थी. स्पेशल पीपी ने बताया कि आजीवन कारावास ताउम्र होगी. मधवापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 नवंबर 2018 की रात 14 वर्षीय एक बच्ची अपने सहेली के साथ मेला देख कर घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में धर्मेंद्र कुमार एवं रंजीत पांडेय ने दोनों बच्ची को जबरदस्ती पास के कलमबाग में ले जाने लगे. एक बच्ची किसी तरह दरिंदों के चंगुल से भाग निकली. जबकि दूसरी बच्ची के साथ दोनों आरोपितों ने जबरदस्ती की. जान बचाकर घर भागी बच्ची की सूचना पर परिजन कलमबाग पहुंचे तो धर्मेंद्र कुमार पकड़ा गया. वहीं रंजीत वहां से भाग निकला. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता के परिजन के बयान पर मधवापुर थाना में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.स्पेशल पीपी ने बताया कि कोर्ट ने दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची को पांच लाख रुपये व दूसरी बच्ची जो वहां से भाग निकली उसे 40 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया.

Next Story