बिहार

दो अभियुक्तों को 3-3 वर्षों का कारावास

Admin Delhi 1
15 May 2023 11:29 AM GMT
दो अभियुक्तों को 3-3 वर्षों का कारावास
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मोतिहारी न्यूज़: उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार एक वर्ष के भीतर आर्म्स बरामदगी मामले का विचारण करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रविरंजन कुमार ने नामजद दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन तीन वर्षो का सश्रम कारावास व आठ आठ हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए.

अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा आदापुर थाना के हरकटवा निवासी तबरेज आलम उर्फ सलमान एवम सुगौली थाना के छपरा बहास निवासी चुन्नू तिवारी उर्फ राकेश तिवारी को हुई. मामले में सुगौली थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने सुगौली थाना कांड संख्या 91/2021 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था. जिसमें कहा था कि 2मार्च 2021को गुप्त सुचना मिली की एक बाइक पर सवार दो युवक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए छपरा बहास गुमटी पर आने वाले हैं. सूचना के आलोक में करीब 12 बजे दिन में पुलिस की एक टीम रेलवे गुमटी के पास टीम छिप गए. थोड़ी देर बाद एक बाइक पर दो युवक छपरा बहास की ओर से आए.पुलिस को देखते वे दोनों भागने लगे. परंतु पुलिस ने थोड़ी दूर पर ही दोनों को धर दबोचा. जांच के दौरान दोनों युवक के पास से दो लोडेड देसी पिस्टल सहित चार कारतूस बरामद हुआ. वाद संख्या विचारण के दौरान अनुमंडल लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय पटना के क्रिमिनल मिसलेनियस में दिए आदेशा नुशार एक वर्ष के भीतरमामलेका निष्पादन करते हुए दोनों अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए.

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