बिहार

जिला परिषद ने बंदोबस्ती नहीं कराई तो जमीन वापस हो जाएगी

Admin Delhi 1
29 Jun 2023 6:45 AM GMT
जिला परिषद ने बंदोबस्ती नहीं कराई तो जमीन वापस हो जाएगी
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बक्सर न्यूज़: पंचायती राज विभाग ने सूबे के सभी 38 जिला परिषदों को धारित भूमि के आंकड़ों की समीक्षा कर इसकी सूची तैयार करने और अपनी तमाम भूमि की अद्यतन लगान रसीद कटाने का सख्त निर्देश दिया है. यह भी कहा कि भूमि एवं राजस्भ विभाग से प्राप्त सैरातों की अविलंब बंदोबस्ती करा लें. ऐसा नहीं करने पर उक्त सैरात को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वापस ले सकता है.

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है. सुरक्षित जमा निर्धारण के संबंध में विभागीय आदेश के आलोक में नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही जिला परिषदों में विभिन्न पदों पर रिक्ति को लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिप को अपने 12 दिसम्बर 2022 के निर्देशों की याद दिलाते हुए रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्देश दिया है.

मंत्री ने बुलाई थी बैठक गौरतलब हो कि हाल ही पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव ने सभी जिप अध्यक्ष व डीडीसी की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में जिला परिषद के आंतरिक आय स्त्रत्तेतों जमीन एवं सरकार द्वारा प्रदत्त राजस्वी की विस्तृत समीक्षा की गई.

आय का स्रोत बढ़ाने को बनाई कार्ययोजना

ज्यादातर जिला परिषदों ने अपनी भू-संपदाओं का इस्तेमाल करते हुए नई संरचना खड़ी कर आय का स्त्रत्तेत बढ़ाने पर काम आरंभ कर दिया है. कोई जिप मॉल, कोई बस स्टैंड तो कोई शापिंग-मार्केटिंग काम्प्लेक्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न जिला परिषदों ने अपनी आगामी कार्ययोजना रखी. अब विभाग इनकी योजनाओं की समीक्षा करेगा. उनके निर्माण पर आने वाले व्यय तथा जमीन की उपलब्धता आदि देखी जाएगी साथ ही इस संरचना के खड़ा होने के बाद उससे होने वाली संभावित आय की भी समीक्षा की जाएगी.

फिलहाल सभी जिप को विभाग ने उनके प्रस्तावों पर नियम सम्मत अग्रेतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. साथ ही जिला परिषदों को भी अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा गया है.

जमीन की घेराबंदी कराएं

अब विभाग ने सभी जिला परिषदों को कहा है कि अपने अपनी-अपनी अतिक्रमित भूमि को शीघ्र ही चिन्हित कर उन्हें नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करें. इसके साथ ही बेशकीमती जमीन की तत्काल घेराबंदी करा लें.

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