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गया। दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति को दस वर्ष की सश्रम कारावास सजा सुनाई । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 कुमारी विजया की अदालत ने अभियुक्त पति विनय विश्वकर्मा को दस वर्ष की सजा सुनाई साथ ही साथ सात हजार रुपये जुर्माने का अर्थदंड भी लगाया । अभियुक्त पति विनय विश्वकर्मा फतेहपुर थाना के गोपाल केड़ा गांव का रहने वाला है। अपर लोक अभियोजक कमल किशोर पंडित ने बताया कि वजीरगंज थाना के रिपु गांव निवासी अरविंद मिस्त्री ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने प्राथमिकी में कहा कि वह अपनी बच्ची कंचन कुमारी की शादी फतेहपुर थाना के गोपाल खेड़ा गांव निवासी विनय विश्वकर्मा से 2009 में की थी ।
शादी के कुछ दिन बाद से ही उसकी बेटी के ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग कर उसे लगातार मारपीट व प्रताड़ित करते थे । 10 जुलाई 2011 को उसकी बच्ची को पति व ससुराल वाले ने मिलकर हत्या कर दी तथा लाश को रेलवे ट्रैक पर रख दिया था । मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति विनय मिस्त्री उर्फ विनय विश्वकर्मा को धारा 304 बी के तहत 10 साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा तथा धारा 498 ए के तहत 3 साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना किया । इस मामले में देवर शंभू विश्वकर्मा, सास रेखा देवी व सारो देवी को कोर्ट ने बरी कर दिया ।
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