बिहार

दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को दस वर्ष की सजा

Admin Delhi 1
17 Jun 2023 5:56 AM GMT
दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को दस वर्ष की सजा
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गया न्यूज़: अतरी थाना से संबंधित दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार राजपूत की अदालत ने पति धर्मेंद्र यादव को 10 वर्ष की सजा सुनाई व एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल किशोर पंडित ने बताया कि बुनियादगंज थाना के मानपुर बाजार दुर्गा स्थान निवासी मृतका की मां सुंदरी देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

उन्होंने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि मेरी बेटी पिंकू देवी की शादी अतरी थाना के मल्लाह चक निवासी धर्मेंद्र यादव से हुई थी. ससुराल वाले कुछ समय से एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. मांग नहीं मानने पर 10 मई 2018 को धर्मेंद्र यादव ने मोबाइल पर सूचना दी कि मेरी बेटी पिंकू देवी को सांप काटने से मृत्यु हो गई है और साक्ष्य मिटाने के लिए हमारे पहुंचने से पहले ही हमारी बेटी के शव को जला दिया.

इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को धारा 304(बी) के तहत 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन महीने की अतिरिक्त सजा किया. धारा 201 /34 के तहत 2 वर्ष की सजा व दस दस हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई.

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जुर्माने की राशि मे से 60 हजार रुपये मृतका की बेटी कारी देवी को तथा 40 हजार रुपये मृतका के बेटे रवि कुमार को देने का भी आदेश दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. गौरतलब है कि इस मामले में सास गायत्री देवी, ससुर जानकी यादव व देवर छोटू यादव को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया.

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