गया न्यूज़: विष्णुपद थाना कांड से संबंधित दहेज हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोषी अभियुक्त पति जितेंद्र कुमार उर्फ विक्रम को दस साल की सजा सुनाई. इस मामले मैं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर सहायक लोक अभियोजक श्री शुक्ला ने बताया कि इस मामले की सूचिका मृतका की मां मालती देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. मृतका की मां बेलागंज थाना के बलूआ गांव की रहने वाली है.
उन्होंने अपने प्राथमिकी में कहा कि मेरी बेटी निशा कुमारी की शादी विष्णुपद थाना के मां मंगला गौरी मंदिर के पास रहने वाले जितेंद्र कुमार उर्फ विक्रम के साथ 2019 में हुई थी. शादी के बाद से ही जितेंद्र कुमार व उनके परिवार वाले व्यवसाय के लिए छह लाख रुपए, चार पहिया वाहन, सोने का चैन व अंगूठी की मांग हमेशा किया करते थे जो मेरी पुत्री फोन करके बताती थी. 7 अप्रैल 2020 को खबर मिली कि मेरी बेटी को मारपीट कर तथा अन्य प्रकार की प्रताड़ना देकर उसकी हत्या कर दी गई है. इस मामले में सिर्फ जितेंद्र कुमार उर्फ विक्रम ही ट्रायल का सामना कर रहे हैं.