बिहार

गृह विभाग ने जारी किया आदेश, कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी बिहार सरकार

Kunti Dhruw
1 Feb 2022 2:44 PM GMT
गृह विभाग ने जारी किया आदेश, कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी बिहार सरकार
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बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से लगातार लॉकडाउन लगाने की मांग हो रही है.

पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से लगातार लॉकडाउन लगाने की मांग हो रही है. लेकिन बुधवार को फिर एक बार स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने संयुक्त पीसी की, जिसमें उन्होंने ये एलान किया बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा. लेकिन 29 मई से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान अनावश्यक मूवमेंट पर पांबन्दी रहेगी. इसके साथ ही दुकान जो पहले 6 बजे तक खुलते थे, वो अब 4 बजे तक ही खुलेंगे.

अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी सरकार
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. साथ ही ये भी एलान किया कि अब राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार का खर्च बिहार सरकार उठाएगी. इस बाबत बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
आवश्कतानुसार राशि आवंटित करेगा विभागगृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों (इसमें कोविड टेस्ट में निगेटिव परन्तु कोविड के लक्षण वाले मरीज भी सम्मिलित होंगे) का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी. नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए कमशः नगर निकाय और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अधिकृत कर आवश्कतानुसार राशि आवंटित करेंगे.

इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, उनमें ये निर्णय शामिल हैं-
1. दिनांक 29.04.2021 से सारी दुकानें शाम 6 बजे की बजाय 4 बजे शाम में बन्द होगी.
2. जिला प्रशासन बाजारों में गश्ती करेगा ताकि भीड़ नहीं हो. इसके लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार/मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट दिनों पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा. आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबन्ध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है.
3. विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की और अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी. विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
4. नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह तक रहेगा.
5. इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. सभी कर्मियों को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे शाम में बन्द हो जाएगी.


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