बिहार

नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

Shantanu Roy
3 Sep 2022 6:52 PM GMT
नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
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बड़ी खबर
पटना। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में नगर निकाय चुनाव में रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
PIL पर हो रही सुनवाई
नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की। दरअसल, सुनील कुमार ने एक PIL दायर कर निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने की वैधता को चुनौती दी है।
29 को होगी सुनवाई
हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली ने याचिकाकर्ता की ओर से अपनी दलील में कहा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दिए गए सप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति को चुनाव में आरक्षण दे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदंड निर्धारित किया है, उसका पालन न किया जा रहा है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
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