बिहार

encroachment पर धीमी कार्रवाई से नाराज़ हाई कोर्ट, पटना DM को 8 सप्ताह की डेडलाइन

Harrison
30 July 2025 6:41 PM IST
encroachment पर धीमी कार्रवाई से नाराज़ हाई कोर्ट, पटना DM को 8 सप्ताह की डेडलाइन
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Patna पटना : पटना HC ने राजधानी में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सख़्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी को आठ सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर मामला केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है। यह मामला 2019 से चल रहा है जिसमें पहले भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे।
पटना हाई कोर्ट ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में सरकारी जमीनों पर जारी अवैध अतिक्रमण को हटाने में प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश पी. बी. बजनथ्री की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।
यह आदेश डॉ. अमित कुमार सिंह द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि पूर्व में अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद उन्हीं स्थानों पर फिर से कब्जा हो गया, जो दर्शाता है कि कार्रवाई प्रभावी ढंग से नहीं की गई।
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