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नाबालिक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए बेतिया अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त मोजावीर अंसारी को दोषी पाया है। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने दोषसिध्द अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ-साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश ने पीड़ित को बिहार प्रतिकार स्कीम के तहत छह लाख रुपए मुआवजा भी देने का निर्देश दिया है। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह कांड बगहा पुलिस जिला के धनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की है।जहां विगत 17 दिसंबर 2020 के दोपहर में नाबालिक लड़की अपने घर में अकेली थी तभी आरोपी मोजावीर अंसारी घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा पीड़ित की चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण ने उसे दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
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