बिहार

Gopalganj: शराब तस्करी में विश्वंभरपुर का युवक दोषी करार

Admindelhi1
16 Jan 2025 8:03 AM GMT
Gopalganj: शराब तस्करी में विश्वंभरपुर का युवक दोषी करार
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"आगामी 09 को सुनवाई होगी"

गोपालगंज: विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह एडीजे 4 शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने शराब तस्करी के एक वर्ष पुराने मामले में गिरफ्तार युवक को दोषी करार दिया है. उसकी सजा की बिन्दु पर आगामी 09 को सुनवाई होगी.

अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रमेश प्रसाद श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया. बताया जाता है कि उत्पाद पुलिस ने एक वर्ष पूर्व विश्वंभरपुर थाने के सल्लेहपुर गांव के पास गन्ने के खेत में छिपाकर रखा 40 लीटर शराब बरामद की थी. उसी गांव के अजय यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. मामले में कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एकमात्र आरोपित को शराब की तस्करी करने के आरोप में दोषी करार दिया.

नवादा परसौनी में आग से हजारों की संपत्ति जली: थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी उत्तर टोला में की दोपहर अगलगी की घटना में दो झोपड़ी सहित करीब 70 हजार की संपत्ति जल कर राख हो गई.

अग्निपीड़ित सरल मियां ने बताया कि वे लोग जुमा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए हुए थे. झोपड़ी से धुआं उठते देख कर ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया. लेकिन,देखते-देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. पड़ोस के ऐनुल हक मियां की झोपड़ी को भी चपेट में ले लिया.

सरल मियां की झोपड़ी में रखे गए 10 क्विंटल धान, कपड़े, फर्नीचर, पशु चारा व ऐनुल हक की झोपड़ी में रखे चार क्विंटल गेहूं, दो क्विंटल धान, कपड़े आदि जल कर राख हो गए. मौके पर पहुंचे अग्निशमन वाहन से आग पर काबू पाया गया.

मामले में सीओ विकेश कुमार ने बताया कि क्षति का आकलन कराया जा रहा है. नियमानुसार सरकारी सहायता राशि दी जाएगी.

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