Gopalganj: नप ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों पर कार्रवाई शुरू की
गोपालगंज: नगर क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए भवनों का निर्माण कराने वालों पर अब गाज गिरेगी. नप ने ऐसे मकान व मकान मालिकों को चिह्नित कर नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है.
बिना स्वीकृति व नक्शा पास कराए मकान बनाने से तरफ नगर परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ नक्शा के अनुरूप मकान नहीं बनाए जाने के कारण गलियां या सड़कें संकीर्ण हो रही हैं. बताया जाता है कि नगर परिषद द्वारा नक्शा पास कराने से पहले स्थलीय जांच होती है. भवन निर्माण के बाद भी भौतिक सत्यापन करना होता है. नगर क्षेत्र में नक्शा पास करने के दौरान पुराने मोहल्ले में सड़क की चौड़ाई छह फीट होने पर मकान स्वामी को तीन-तीन फीट जमीन छोड़कर मकान बनाना है.
थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर कोर्ट ने लगाई रोक: बार-बार निर्देश के बावजूद आरोपित का केस डायरी और आपराधिक इतिहास नहीं भेजने को गंभीरता से लेते हुए एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सिधवलिया थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है.
बताया जाता है कि सिधवलिया थाने के बलरा गांव के सुशील कुमार की कपड़े की दुकान बरहिमा मोड़ पर है. उनको जमीन खरीदनी थी. सुपौली गांव के विकास तिवारी तथा हरेंद्र तिवारी उनकी दुकान पर आए और सात लाख रुपए में डेढ़ कट्ठा जमीन खरीदने की बात तय हो गई. सुशील कुमार ने कई बार में 3 लाख 63 हजार रुपए का भुगतान भी कर दिया. शेष रुपए रजिस्ट्री के बाद देने की बात तय हुई थी. बाद में आरोपियों ने दूसरी महिला को खड़ा कराकर जमीन की रजिस्ट्री करा दी.