बेगूसराय: बीहट मकससपुर स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लि. कंपनी शाखा के यूनिट मैनेजर मो. हसन की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट के आदेश पर चार अगस्त को एफसीआई ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
इसमें आरोप लगाया है कि कंपनी के 12 महिला ऋणी सदस्यों से चार लाख 96 हजार 514 रुपये प्रीपेमेंट एवं ऋण की राशि वसूल कर कूटरचना व षड्यंत्र कर राशि का गबन कर लिया गया. इसमें ब्रांच क्रेडिट मैनेजर राकेश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गयी प्राथमिकी में सूचक मो. हसन ने कहा है कि 26 अगस्त 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक 12 ऋणी महिला सदस्यों से चार लाख 96 हजार 514 रुपये का गबन कर लिया गया.
सेंटर मीटिंग व कंपनी के वरीय अधिकारी के निरीक्षण व ऋणी सदस्यों द्वारा लिखित शिकायत के दौरान घटना प्रकाश में आयी. जांच के दौरान आरोपित पटना जिले के अथमलगोला थाना के बहादुपर रूपस गांव निवासी रामप्रीत ठाकुर के पुत्र राकेश कुमार द्वारा ऋणी सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की गई है. उस समय उसने अपनी गलती मान ली. उसके बाद वह कार्यालय से गायब हो गया.
फोन से संपर्क करने के बाद भी वह हमेशा बहानेबाजी करता रहा. सूचक ने कहा है कि कंपनी के साथ इतनी बड़ी घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में मामला दर्ज कराना पड़ा. इस कांड का अनुसंधानकर्ता दारोगा विनोद कुमार पाठक को बनाया गया है, जो मामले की जांच करेंगे.