बिहार

नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में चार वर्ष की सजा

Admin Delhi 1
11 Feb 2023 7:28 AM GMT
नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में चार वर्ष की सजा
x

बेगूसराय न्यूज़: पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह में पोखरिया स्थित कोचिंग से लौट रही नबालिग छात्रा से छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया है. वहीं दूसरे आरोपित राहुल कुमार को संदेह का लाभ देकर मुक्त करने का आदेश दिया गया है. वर्ष 2017 में कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ पोखरिया के रवीश पासवान ने छेड़खानी की और विरोध करने पर उक्त छात्रा के साथ हाथापाई भी की थी. घटना की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई थी. इस मामले में पीड़ित छात्रा समेत कुल 8 गवाहों की गवाही विशेष न्यायाधीश के समक्ष करवाई गई.

नगर परिषद बोर्ड की हुई बैठक

बरौनी दुलरुआधाम स्थित बरौनी नगर परिषद कार्यालय में सामान्य बोर्ड की पहली वैठक आयोजित की गई.अध्यक्षता मुख्य पार्षद संजीव कुमार ने की.

बैठक में बज़ट पर चर्चा सहित नगर के स्कूलों में वैठने की संसाधनों, दुलरुआ धाम पोखर का सौंदर्यीकरण, दीनदयाल रोड सहित नगर में जलनिकासी के बंदोबस्त, जगदम्बा पोखर का जीर्णोद्धार, वाटिका मोर पर राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा की स्थापना, पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा की स्थापना सहित क्षेत्र के दर्जनों समस्याओं पर फोकस किया गया.

Next Story