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मोगा ज्वैलर कत्ल कांड में शामिल चार आरोपी बिहार और महाराष्ट्र से गिरफ्तार

mukeshwari
18 Jun 2023 1:31 PM GMT
मोगा ज्वैलर कत्ल कांड में शामिल चार आरोपी बिहार और महाराष्ट्र से गिरफ्तार
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मोगा। पंजाब की गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स ( एजीटीएफ) और मोगा पुलिस ने बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाए सांझे ऑपरेशन के तहत मोगा ज्वैलर कत्ल केस में शामिल 4 दोषियों को गिरफ्तार करके कत्ल कांड की गुत्थी सुलझा ली है।

डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने रविवार को यहाँ बताया कि कत्ल को अंजाम देने वालों में शामिल 3 दोषियों को पटना, बिहार से और एक दोषी को नांदेड़, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। 12 जून, 2023 को मोगा में 5 अज्ञात व्यक्तियों ने ज्वैलरी की दुकान के मालिक परमिन्दर सिंह को गोलियाँ मार कर मौत के घाट उतार दिया था। उसकी दुकान ‘एशिया ज्वैलरज़’ में से बंदूक की नोक पर सोने के गहने लूट लिए थे। मौका वारदात से फ़रार होने से पहले दोषियों ने मृतक परमिन्दर सिंह से उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीन लिया था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि 3 मुलजिमों की पहचान राजविन्दर सिंह उर्फ मंगा उर्फ राजू निवासी मोगा, राजवीर सिंह उर्फ अविनाश सिंह निवासी बिहार और वरुण जैज़ी उर्फ वानू निवासी जालंधर के तौर पर हुई, को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। जबकि चौथे मुलजिम, जिसकी पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के तौर पर हुई है, को महाराष्ट्र के ज़िला नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों से तरफ से वारदात के दौरान इस्तेमाल किए गए दो पिस्तौल, जिनमें एक .315 बोर (देसी) और एक .32 बोर पिस्तौल समेत जीवित कारतूस बरामद किये हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमों के पास से मृतक परमिन्दर सिंह का लायसैंसी रिवाल्वर भी बरामद किया है।

डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि सभी मुलजिम हिस्ट्रीशीटर हैं। इनके खिलाफ़ पंजाब और बिहार राज्य में डकैती, चोरी, हथियार एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम राजवीर इससे पहले जालंधर की अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत में से भाग गया था और तभी से ही फ़रार था।

उन्होंने कहाकि पुलिस ने पाँचवें दोषी गोलू निवासी पटना, बिहार की भी शिनाख़्त कर ली है। बहुत मुस्तैदी के साथ पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही फ़रार मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे होगा। इस केस सम्बन्धी एफआईआर नं. 105 तारीख़ 12.06.2023 को पहले ही आईपीसी की धारा 396, 394, 397, 459 और 379बी और हथियार एक्ट की धारा 25 के अधीन थाना सिटी मोगा दक्षिणी में दर्ज की जा चुकी है।

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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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