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रांची: संयुक्त बिहार के दौरान हुए बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आज, सोमवार को फैसला आगया है. सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में कुल 35 आरोपी बरी हुए है, जबकि कुल 52 आरोपियों को 3 साल तक की सजा सुनाई गई है. बता दें, 3 साल तक सजा पाने वाले में 10 डॉक्टर है, जिसमें रविन्द्र कुमार मेहरा, अजय वर्मा, डॉ हीरालाल, डॉ बिनोद कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिंह, जगदीश प्रसाद, नंद किशोर सिंह, राजीव कुमार, नरेश प्रसाद, रविन्द्र प्रसाद, डॉ. के.एम प्रसाद, रामा संकर सिंह, अरुण कुमार वर्मा ,गौरी प्रसाद , शरद कुमार, अशोक कुमार यादव, राम नंदन सिंह, अजय कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, सुरेश दुबे, मदन कुमुद पाठक को जेल भेजा जाएगा. वहीं, अदालत ने 3 साल से अधिक सजा पाने वाले आरोपियों को 1 सितंबर को सजा सुनाया जाएगा.
यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है. यहां से 1990 से 1995 की अवधि में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर अवैध तरीके से करीब 36.59 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. इसी को लेकर RC 48A/96 केस दर्ज किया गया था. मामले में 27 साल तक सुनवाई चली. आज इसी मामले में 124 आरोपियों की फैसला आई है. बीते 21 जुलाई को अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था. फैसले के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का अदालत ने आदेश दिया था.
617 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया
बता दें, डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 की अवधि में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर करीब 36.59 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में 27 साल तक सुनवाई चली. इस मामले में 617 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. इस मामले में तत्कालीन आपूर्ति और पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी सहित 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. 27 साल सुनवाई के दौरान 62 आरोपियों की मौत हो चुकी है. मामले में सीबीआई ने कुल 192 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
45 लोक सेवक और 9 महिला आरोपी
चारा घोटाला के मामले में 45 लोक सेवक और 9 महिला आरोपी भी शामिल है. मामले में डॉ. के.एम प्रसाद समेत 45 आरोपी पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी है. जिसमें 9 महिला आरोपी भी है. और 12 दर्जन से अधिक की उम्र 80 वर्षीय है. चारा घोटाला के 53 मामलों में से 52 मामले की सुनवाई रांची सीबीआई कोर्ट ने पूरी करते हुए फैसला सुना चुका है. 5 मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जा चुकी है जो फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है.
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