बिहार

किशोरी अपहरण मामले में एक को पांच वर्षों का कारावास

Shantanu Roy
6 Dec 2022 5:05 PM GMT
किशोरी अपहरण मामले में एक को पांच वर्षों का कारावास
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बड़ी खबर
मोतिहारी। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने शादी के नियत से एक किशोरी की अपहरण मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को पांच वर्षों का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा जिले के चकिया थाना के गंगा सिरिसिया निवासी सलामुद्दीन मियां को हुई। मामले में पीड़िता की मां ने चकिया थाना कांड संख्या-48/2014 दर्ज कराते हुए सलामुद्दीन सहित दो को नामजद की थी।जिसमे कहा गया था। 13 फरवरी 2014 की संध्या उसकी नाबालिग पुत्री नित्यक्रिया के लिए घर से निकली, जो वापस घर नहीं लौटी।
ढूंढने के दौरान पता चला कि गावं के ही सलामुद्दीन व एक अन्य व्यक्ति उसकी पुत्री का मुंह दबाकर शादी की नीयत से जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गए है। पॉक्सो वाद 78/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर सिंह ने तीन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। दंड की राशि उदग्रहित होने पर पीड़िता को देय होगी। विशेष लोक अभियोजक के निवेदन पर पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए न्यायाधीश ने तीस हजार रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा जिला अपराध पीड़ित प्रतिकार समिति से किया है।
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