मोतिहारी न्यूज़: पैक्स क्षेत्र के किसान अब पैक्स में ऑनलाइन सदस्य बन सकेंगे. सदस्यता के लिए मात्र 11 रुपये जमा कराना होगा. इसको लेकर सहकारिता विभाग ने निर्देश जारी किया है. सदस्य बनने के लिए विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र पैक्स के लॉगिन पर दिखेगा. पैक्स के द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सदस्यता आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा. यदि पैक्स के द्वारा आवेदन रिजेक्ट किया जाता है तो इसकी सूचना व ऑनलाइन अपील का विकल्प आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दिया जाएगा. अपील की स्थिति में आवेदक को सहायक निबंधक सहयोग समितियां द्वारा निर्धारित तिथि को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा. सहायक निबंधक समितियां का निर्णय आवेदक व पैक्स के लिए बाध्यकारी होगा. यदि पैक्स के द्वारा 15 दिनों में आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आवेदक डिम्ड सदस्य मान लिया जाएगा. आवेदन की स्वीकृति व डिम्ड सदस्यता की स्थिति में आवेदक को सदस्यता शुल्क एक रुपये व एक शेयर की राशि 10 रुपये सहित कुल 11 रुपये पैक्स के पास या संबंधित सहकारी बैंक की शाखा में जमा कराकर पावती रसीद प्राप्त करना होगा.
आवेदन के लिए अपलोड करना होगा कागजात पैक्स ऑनलाइन सदस्यता के लिए आवेदक को वेबसाइट पर आवश्यक कागजात अपलोड कराना होगा. इसमें आवेदक का फोटो, आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का पहचान पत्र,आवेदक का पहचान पत्र व अनुशंसा करनेवाले दो पैक्स सदस्य का हस्ताक्षर शामिल है.
पैक्स सदस्य बनने पर होगा लाभ पैक्स सदस्य बनने पर कई लाभ मिलेगा. धान व गेहूं अधिप्राप्ति में किसान अपना धान व गेहूं पैक्स पर बेच सकेंगे. लाइसेंसधारक पैक्स से खाद व बीज आदि की खरीदारी कर सकेंगे. इसके अलावा फसल सहायता व क्षतिपूर्ति का लाभ भी उठा सकेंगे.
कहते हैं अधिकारी
डीसीओ आरएन पांडेय ने बताया कि पैक्स की सदस्यता के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है. सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर पैक्स क्षेत्र के किसान सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसको लेकर बीसीओ को पटना मुख्यालय से वीसी के जरिए प्रशिक्षण दिया गया है.