बिहार

छपरा में चुनाव आयोग सख्त: डीएम अमन समीर बोले

SHIDDHANT
4 Nov 2025 11:16 PM IST
छपरा में चुनाव आयोग सख्त: डीएम अमन समीर बोले
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Chapra छपरा: लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले छपरा जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले के जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी अमन समीर ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि आज शाम 6 बजे से बार फील्ड क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा, रैली या राजनीतिक गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डीएम अमन समीर ने कहा, “6 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या समर्थक द्वारा प्रचार-प्रसार की कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पुलिस, मजिस्ट्रेट एवं फ्लाइंग स्क्वॉड की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।”
उन्होंने बताया कि पूरे जिले में कुल 3,510 मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) बनाए गए हैं, जहाँ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं को स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में वोट डालने के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। डीएम ने कहा कि “हमारा उद्देश्य है कि हर मतदाता बिना किसी दबाव या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है।”
उन्होंने बताया कि जिले में सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और वीडियो निगरानी टीमों के जरिए मतदान क्षेत्रों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों और स्थैतिक निगरानी दलों (SST) को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आचार संहिता उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा, “हमारे अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि छपरा जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान हो सके। किसी भी प्रकार की अफवाह या झूठी सूचना पर ध्यान न दें, और प्रशासन के आधिकारिक संदेशों पर ही भरोसा करें।”
अमन समीर ने यह भी बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर, रैंप, और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। महिलाओं की सुविधा के लिए अलग कतारें और महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मतदान संपन्न होने तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी तरह की भीड़ या जुलूस पर सख्त रोक होगी। डीएम ने कहा, “कानून व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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