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बिहार शिक्षा विभाग ने उन गैर-शिक्षण कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है जो एक ही स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक समय पूरा कर चुके हैं।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा बिहार शैक्षिक परियोजना परिषद (बीईपीसी) और बिहार राज्य शैक्षिक विकास निगम (बीएसईडीसी) के प्रबंध निदेशकों को अलग-अलग पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि राज्य मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को जिलों में स्थानांतरित किया जाए। 3 वर्ष या उससे अधिक पूरे कर लिए हों।
विचार यह है कि प्रत्येक अधिकारी को उनके संबंधित कार्यों के लिए कुशल बनाया जाए।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद केके पाठक एक्शन मोड में हैं और विभाग के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं. निर्देश के मुताबिक, उन छात्रों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनकी स्कूलों में 50 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होगी।
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Triveni
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