बिहार

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया

Rani Sahu
23 Jan 2025 6:14 AM GMT
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया
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बिहार पोंजी स्कीम मामले
Patna पटना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने जवाहर लाल शाह को पोंजी स्कीम के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शाह को पटना में विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत महुआ जेएलजी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच में पता चला है कि शाह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महुआ ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महुआ ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, महुआ गव्य प्रसंकरण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड आदि कई कंपनियां या सहकारी समितियां बनाईं और लोगों से 25 से 100 करोड़ रुपये तक की रकम जमा की, साथ ही उन्हें अधिक रिटर्न देने का आश्वासन भी दिया। ये कंपनियां/सहकारी समितियां निवेशकों को परिपक्वता पर सुनिश्चित रिटर्न देने में विफल रहीं और अपने कार्यालय बंद कर दिए। निवेशकों के धन को स्तरीकृत किया गया, शोधित किया गया और जवाहर लाल शाह और उनके सहयोगी व्यक्तियों/संस्थाओं के खातों में भेजा गया, जिसका एक हिस्सा अचल संपत्तियां हासिल करने में इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच के दौरान, 7 जनवरी को बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पांच स्थानों पर जवाहर लाल शाह और अन्य सहयोगियों से जुड़े परिसरों में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए और जब्त किए गए। मामले में आगे की जांच चल रही है।
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एक आपराधिक कानून है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्तियों का पता लगाने, संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति को जब्त करने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

(आईएएनएस)

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