बिहार
आरक्षण को लेकर फंसे कानूनी पेंच के कारण 10 अक्टूबर को होने वाले निकाय चुनाव पर ग्रहण, सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने लिखा पत्र
Renuka Sahu
3 Oct 2022 1:45 AM GMT
x
न्यूज़ क्रेडिट : firstbihar.com
बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर फंसे कानूनी पेंच के कारण 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव पर ग्रहण लग गया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर फंसे कानूनी पेंच के कारण 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव पर ग्रहण लग गया है. बिहार के 156 नगर पंचायतों और नगर परिषद में 10 अक्टूबर को मतदान होना है. लेकिन मामला हाईकोर्ट में फंसा है. दो दिन बाद होईकोर्ट का फैसला आ सकता है. इस बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है.
आयोग ने फैसला कोर्ट पर छोड़ा
बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. मामला सुप्रीम कोर्ट गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई कर जल्द फैसला लेने को कहा था. इसके बाद पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. हालांकि कोर्ट ने आरक्षण मामले में लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा है लेकिन पिछले 29 सितंबर को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कहा था कि वह चाहे तो पहले चरण के निकाय चुनाव की तारीख यानि 10 अक्टूबर को आगे बढ़ा सकता है.
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है. आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया जाये. लेकिन आय़ोग ने अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया है. नगर निकाय चुनाव को टालने या डेट बढाने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई निर्णय नहीं किया है. आय़ोग के ओएसडी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखे गए पत्र से यही स्पष्ट हो रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे कार्रवाई की जायेगी.
वैसे हाईकोर्ट में दुर्गापूजा की छुट्टी हो चुकी है और 10 अक्टूबर से कोर्ट फिर से खुलेगा. लेकिन संभावना यही है कि अगले दो दिनों में हाईकोर्ट की बेंच नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुना देगी. हाईकोर्ट का फैसला 4 अक्टूबर को आने की भी संभावना जतायी जा रही है.
बता दें कि बिहार में दो चरणों में नगर निकाय चुनाव कराने का एलान हुआ है. है कि पहले चरण में 156 नगर निकाय में 10 अक्टूबर को वोटिंग होगी. वहीं, दूसरे चरण में 68 निकायों में 20 अक्टूबर को मतदान होना है. राज्य निर्वाचन आय़ोग ने 27 नगर निकायों में छठ के बाद वोटिंग कराने का फैसला लिया है लेकिन उसका कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है. बिहार के 13 नगर निकायों में इस साल चुनाव नहीं होगा.
Next Story