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Patna पटना। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह के भतीजे धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह को अग्रिम जमानत दी। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की।
वकील नरेश दीक्षित ने आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया और अदालत के सामने उनका पक्ष रखा। वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ने राज्य सरकार की ओर से दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जन सुराज पार्टी के एक उम्मीदवार के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। यह घटना 30 अक्टूबर 2025 को पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के बसावनचक गांव में हुई थी।
मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। झड़प के दौरान दुलारचंद यादव की जान चली गई। धर्मवीर सिंह और कर्मवीर सिंह पर आरोप है कि घटना के दौरान उन्होंने दुलारचंद यादव को जबरदस्ती उनकी गाड़ी से बाहर खींच लिया था। पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों और उनके साथियों ने जान-बूझकर उन्हें गाड़ी से कुचला और गोली मारी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। मौत का कारण कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया है। शरीर पर लगी चोटें किसी भारी वाहन से टक्कर लगने के कारण लगी चोटों से मेल खाती थीं। इसी मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और पटना की बेउर सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च को उन्हें जमानत दे दी थी और 23 मार्च को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।
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