नई व्यवस्था होने से लोगों में मुआवजे मिलने को लेकरअसमंजस की स्थिति
बक्सर: बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में नॉन हिट एंड रन के मामले को लेकर सुनवाई होनी है. इसके बाद ही मृतकों के आश्रितों और घायलों के मुआवजे का लाभ मिलेगा. नई व्यवस्था होने की वजह से लोगों में काफी असमंजस की स्थिति है.
मुआवजे के लिए भागलपुर-मुंगेर प्रमंडल (भागलपुर मुख्यालय) के जिलों के लिए भागलपुर आयुक्त कार्यालय में ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है. जहां सारी जानकारियां उपलब्ध हैं. किसी भी दुर्घटना में मौत होने के बाद मुआवजे के लिए आवेदक का आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी, एफआईआर की कॉपी (पुलिस द्वारा एफएआर और डीएआर की रिपोर्ट), आवेदक का बैंक पासबुक, वंशावली ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन स्लिप, दुर्घटना संबंधी जो भी दस्तावेज हैं. उसे ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध कराना होता है. घायल होने पर ये दस्तावेज देना होता है. भागलपुर ट्रिब्यूलन के सचिव सह एडीटीओ अमित कुमार ने कहा कि मुआवजे के लिए यह गठन किया गया है.
वहीं दुर्घटना में घायल होने की स्थिति में घायल का आधार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक/घायल का बैंक पासबुक, वंशावली (यदि आवेदक के खाते में पैसा जाएगा), घायल का चार फोटो, एफआईआर कॉपी (पुलिस द्वारा एफएआर और डीएआर की रिपोर्ट), अस्पताल संबंधी खर्च का बिल अनिवार्य रूप से देना है. ये सारी जानकारियां ऑनलाइन माध्यम से देनी होगी.
भागलपुर ट्रिब्यूनल के सचिव सह एडीटीओ अमित कुमार ने कहा कि मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल का गठन लोगों के लिए नई चीज है. इस कारण कुछ लोगों को असमंजस की स्थिति हो जाती है. वे लोग ऑफलाइन माध्यम से भी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में आवेदन करते हैं. उसे ले लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से ही सारी जानकारी देनी है. इसके साथ पुलिस की फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट (एफएआर) और डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट (डीएआर) रिपोर्ट ऑनलाइन भरनी है. इसके बाद ही सुनवाई की प्रक्रिया होगी.