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Patna पटना: पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 23 दिसंबर, 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिले के सभी प्राइवेट, सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी, केंद्रीय विद्यालय और प्री-स्कूल को 8वीं क्लास तक 30 दिसंबर, 2025 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन के डॉ. थियागराजन ने एक बयान में कहा कि 9वीं क्लास से ऊपर की क्लास के स्कूल सावधानी के साथ जारी रह सकते हैं और उनका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक होगा। प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए होने वाली स्पेशल क्लास या परीक्षाओं को छूट दी जाएगी। "जिले में अत्यधिक ठंड के कारण, कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।
इसलिए, मौजूदा स्थिति में, इस कार्यालय आदेश संख्या 18681/कानून, दिनांक 23 दिसंबर के क्रम में, मैं, डॉ. त्यागराजन एस.एम., डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत, पटना जिले के सभी प्राइवेट/सरकारी स्कूलों (प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) में 8वीं क्लास तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाता हूं," पटना प्रशासन के आदेश में कहा गया है। स्कूल अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर बताए गए आदेश के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का समय फिर से तय करें। यह आदेश 26.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के तहत जारी किया गया है।
पटना का मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र ने आज, शनिवार (27 दिसंबर) को 38 जिलों में ठंडे दिन की स्थिति और घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंडी पश्चिमी हवाओं के कारण पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। नतीजतन, लोग कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए सुबह से ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। राज्य के आठ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों में पटना में भी ठंडे दिन की स्थिति रही।
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