पटना न्यूज़: जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को समाहर्ता की शक्ति मिली. राज्य सरकार ने भू-अर्जन की समस्याओं को देखते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को सिर्फ भू-अर्जन कार्यों के संपादन के लिए समाहर्ता की शक्ति प्रदत की है.
हालांकि इस शक्ति के तहत उनका कार्यक्षेत्र सीमित रहेगा. उन्हें भू-अर्जन से संबंधित मामलों और उनसे जुड़े कुछ अन्य विषयों में ही ऐसा करने का अधिकार होगा. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर समाहर्ता ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र भेजा है. इसमें उन्होंने सरकार के निर्णय की जानकारी दी है. साथ ही उनसे सरकार के निर्देश का पालन करने की ताकीद भी की है.
समाहर्ताओं को भेजे पत्र में श्री मेहरोत्रा ने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से निर्गत अधिसूचनाओं से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर पदाधिकारियों का पदस्थापन होता है. विभाग द्वारा कतिपय जिलों के समाहर्ताओं द्वारा अधिसूचित जिला भूअर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम के तहत समाहर्ता की शक्ति प्रदत किये जाने का अनुरोध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से किया जाता है.