जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का आह्वान किया
मोतिहारी: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिले के मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का आह्वान किया. उन्होंने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि वे आयोग के निर्देशों का अनुपालन हर हाल में करना सुनिश्चित करें जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न कराया जा सके. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे कि विभिन्न जातीय, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा की भावना या तनाव उत्पन्न हो. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वच्छ , निष्पक्ष, भय मुक्त एवं सहभागिता पूर्ण निर्वाचन को लेकर दृढ़ संकल्पित है. किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारा को बनाए रखें. ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि सामाजिक सौहार्द में खलल पड़े.
उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचे. उन्होंने जनकारी देते हुए बताया कि जिला सूचना भवन में स्थित एमसी एमसी कोषांग द्वारा घण्टे सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और इसके माध्यम से अफवाह फैलाने वाले या भ्रामक सूचना पोस्ट करने वाले तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है. बैठक में मूल मतदान केंद्रों में संशोधन तथा सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाताओं द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) या निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज को दिखाया जा सकता है
इन दस्तावेजों से होगी पहचान
1. आधार कार्ड, 2. मनरेगा जॉब कार्ड, 3. बैंक/डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक 4. श्रम मन्त्रालय योजना से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 5. ड्राइविंग लाइसेंस, 6. पैन कार्ड 7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड 8. भारतीय पासपोर्ट 9. फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज 10. केन्द्रीय/राज्य सरकार/ पीएसयू/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र आदि. 11. सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र-यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी).