पटना न्यूज़: राज्य सूचना आयोग ने आवेदक को सूचना देने में देरी करने के कारण पटना पुलिस के लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.
सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करते हुए देव ज्योति ने 30 मई, 2022 को पटना पुलिस से वैसे लोगों की सूची मांगी थी, जिन्हें मुफ्त अंगरक्षक मुहैया कराया गया है. लेकिन नियमों का हवाला देते हुए पटना पुलिस ने उन्हें सूची नहीं दी. इसके बाद देव ज्योति इस मामले को लेकर 21 जून, 2022 को दूसरी अपील में गए. इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा ने संबंधित व्यक्ति को यह सूचना उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया. आदेश जारी हुए 9 महीना से अधिक समय बीत गया, फिर भी पटना पुलिस ने सूचना नहीं मुहैया कराई. इस तरह की कार्यशैली पर सूचना आयोग ने सख्त आपत्ति जताते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई करने को कहा है.
मामले में पटना पुलिस के लोक सूचना पदाधिकारी की तरफ से यह दलील दी गई थी कि यह विभिन्न महानुभावों की निजी सुरक्षा से संबंधित सूचना है. इसलिए सूची उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है. इस पर आयोग ने कहा कि नाम नहीं, लेकिन सिर्फ संख्या तो उपलब्ध कराई जा सकती है. इस आदेश के जारी होने के नौ महीने बाद भी जब सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है.