दिल्ली HC ने चिराग पासवान की लोकसभा जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Patna पटना: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव बिहार में हुआ था, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण खारिज की गई है, हालांकि याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी गई है।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि वह यौन उत्पीड़न की पीड़िता है और यह घटना प्रिंस राज तथा उनके सहयोगियों, जिनमें चिराग पासवान भी शामिल हैं, के कथित इशारे पर हुई थी।
उन्होंने यह भी दावा किया कि पासवान ने नामांकन के दौरान अपने आपराधिक इतिहास को छिपाया, जो जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A का उल्लंघन है।चुनाव आयोग की ओर से वकील ने कहा कि यह याचिका दिल्ली में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चुनाव बिहार में हुआ था।





