कांग्रेस : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव की मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद के सिटी कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में आज 1 मई को सुनवाई होगी। तेजस्वी ने गत दिनों कहा था कि इस देश में केवल गुजराती ठग हो सकते हैं, एलआईसी, बैंक का पैसा दे दो पिफर वो लेकर भाग जाएंगे।
इसपर, अहमदाबाद के हरेश प्राणशंकर मेहता ने आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने अहमदाबाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी शिकायत में लिखा है कि गत दिनों तेजस्वी ने गुजरातियों के लिए मानहानि कारक टिप्पणी की थी।
मीडिया के समक्ष दिये बयान में तेजस्वी ने कहा था कि जो भी दो ठग है ना, ठगी को अनुमति है आज देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उसके ठग को माफ किया जाएगा। एलआईसी का पैसा देदो, बैंकों का पैसा दे दो, पिफर वो लोग लेके भाग जाएगा, तो कौन जिम्मेदार होगा।
शिकायतकर्ता ने तेजस्वी के इस बयान को गुजरातियों का अपमान बताते हुए कहा है कि ठग अर्थात बदमाश, धूर्त, लुच्चा और अपराधी व्यक्ति। गुजरातियों के लिए ऐसे निम्न स्तर के शब्द का प्रयोग किया गया है। तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रुप से गुजरातियों को अपमानित किया है। ऐसे बयान देने से गुजरात से बाहर गुजरातियों को लोग शंका की नजर से देखने लगेंगे।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के पूर्व मंत्री एवं मोढ वणिक समाज के नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में मोदी उपनाम को लेकर दिये गये बयान को लेकर शिकायत की थी। दो साल की सजा के चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है।