बिहार

Darbhanga: नए आपराधिक कानून के तहत मारपीट की प्राथमिकी दर्ज

Admindelhi1
20 July 2024 11:05 AM IST
Darbhanga: नए आपराधिक कानून के तहत मारपीट की प्राथमिकी दर्ज
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बहादुरपुर थाने में नए कानून के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी

बिहार: बहादुरपुर थाने में नए आपराधिक कानून के तहत मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है. पहला प्राथमिकी रघेपुरा गांव के रहने वाले राजेश कुमार पासवान की पत्नी फूल कुमारी ने दर्ज करवाई है.

इसमें उन्होंने कहा है कि गत को 11 बजे उनका बेटा दुकान से सामान लाने के लिए गया. जब वह लौट रहा था तो मिथिलेश यादव व विजय यादव ने उनके बेटे को गंदी-गंदी गाली दी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया. जब बेटे ने इस बात की जानकारी मुझे दी और आरोपितों से पूछने गया तो उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया. साथ ही उनके साथ मारपीट भी की.

उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आरोपितों ने उनके ससुर के साथ मारपीट की थी. इससे 11 अप्रैल को इलाज के दौरान उसके ससुर की मौत हो गई. वहीं दूसरी प्राथमिकी उनके विरोधी ने दर्ज करवाई है. इसमें आनंद कुमार यादव की पत्नी ने राजेश कुमार पासवान व उनकी पत्नी फूल कुमारी पर मारपीट का आरोप लगाया है. थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि नों महिलाओं के दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है. कार्रवाई की जा रही है.

नए कानून के तहत चौथे दिन बिरौल में प्राथमिकी: बिरौल थाने में नए कानून के तहत चौथे दिन मारपीट एवं लूटपाट की प्राथमिकी दर्ज हुई है. इसमें नवटोल गांव के बिंदेश्वर पोद्दार ने अपने भाइयों को आरोपित किया है. उन्होंने अपने ही सगे भाई के विरुद्ध मारपीट व लूटपाट करने का आरोप लगाया है. आवेदन में उन्होंने कहा है कि दिन पूर्व मैं अपने घर पर था. इसी दौरान मेरे भाई विनोद पोद्दार एवं जटाशंकर पोद्दार ने पूर्व की कलह को लेकर मारपीट कर हाथ की हड्डी तोड़ दी. परिवार के लोग जब अस्पताल ले जाने लगे तो उसी समय नों भाइयों ने जेब में रखे हजार रुपए नगद जबरदस्ती छीन लिया और दरवाजे पर रखी साइकिल लेकर चला गया. थानाध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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